गुजरात में कोविड-19 को लेकर नया दिशानिर्देश जारी, चार महानगरों में नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की मिली छूट

Gujarat, New guidelines, Night curfew : अहमदाबाद : देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी किये गये दिशानिर्देशों के आलोक में गुजरात में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया गया है. गुजरात के चार महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में एक फरवरी से नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 30, 2021 2:42 PM
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अहमदाबाद : देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी किये गये दिशानिर्देशों के आलोक में गुजरात में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया गया है. गुजरात के चार महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में एक फरवरी से नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा.

राज्य के मुख्य सचिव पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आने के कारण नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है. अब गुजरात के चार महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में एक फरवरी से नाइट कर्फ्यू अब 11 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा.

मालूम हो कि इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक होता था. नाइट कर्फ्यू को हटाने की मांग काफी समय से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ-साथ कई व्यवसायी कर रहे थे. इसके बाद नाइट कर्फ्यू की समयसीमा रात नौ बजे से बढ़ा कर 10 बजे की गयी थी.

विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि में भी एक फरवरी से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गयी है. मालूम हो कि इससे पहले विवाद और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की छूट थी.

इसके अलावा विवाह और अन्य समारोहों को लेकर आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों में भी ढील देने का फैसला किया गया है. अब हॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गयी है. हालांकि, यहां आनेवाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

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