Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को वकील सुरेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया. दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में आम आदमी पार्टी से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

जानें पूरा मामला

बता दें कि वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी के तीनों प्रमुख नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. अपनी शिकायत में वकील सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया था कि AAP ने उन्हें 2013 में शाहदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का वादा किया था. इसके चलते उन्होंने अपने प्रचार के लिए इलाके में पोस्टर भी लगवा दिए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उनके स्थान पर किसी और टिकट दे दी थी, जिससे उनकी मानहानि हुई थी. इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP की कोर कमेटी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव को आरोपी बनाते हुए तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.


सुरेंद्र शर्मा पर AAP का आरोप

वहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सुरेंद्र शर्मा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं. इस कारण पार्टी उनको टिकट नहीं देगी. आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद वकील सुरेंद्र ने कड़कड़डूमा कोर्ट में तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. सुरेंद्र शर्मा ने कोर्ट में कहा कि तीनों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बयान से समाज में उनकी छवि खराब हुई है.

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