मधेपुरा: लालपुर में टूटा नहर का बांध, 40 एकड़ में लगी फसल हुई बर्बाद
रैलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन मामले में नयी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी सांसद मीसा भारती और हेमा यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है. इसके पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुई. विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए. जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि इडी ने जमानत अर्जी पर जवाब के लिए समय की मांग की है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन औपचारिक जवाब की आवश्यकता हो सकती है. देखिए वीडियो…