दरभंगा. ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का 31 मार्च तक ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया एवं सरपंच अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने इस बावत निर्देश जारी किया है.

जारी पत्र के अनुसार डीपीआरओ पंचायत, डीडीसी एवं जिला परिषद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक विभिन्न तिथियों में ऑडिट कराने को लेकर इन्हें लगातार स्मारित किया जाता रहा है.

बावजूद अधिकांश ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का ऑडिट नहीं हो पाया है. डीएम ने इसे अत्यंत खेदजनक बताते हुए अंकेक्षण कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही माना है. अंकेक्षण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक प्रखंड स्तर से जिला में समर्पित नहीं हो पा रहा है.

इस वजह से समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजने में विलंब हो रहा है. डीएम ने निर्देशित किया है कि रोस्टर के अनुसार शत प्रतिशत अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें. किसी प्रकार की कोताही की सारी जवाबदेही संबंधित बीडीओ, मुखिया, सरपंच की होगी.

समय पर पंचायत का ऑडिट कराना अनिवार्य

बता दें कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार समय पर पंचायत का ऑडिट कराना अनिवार्य है. यदि कोई पंचायत इसे कराने में असफल रहता है, तो इसे वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफलता माना जाएगा. सभी मुखिया को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. ऐसे में इस नियम का पालन नहीं करने वाले मुखिया अयोग्य घोषित किए जाएंगे.

इतने पंचायत व ग्राम कचहरी का ऑडिट नहीं

किरतपुर प्रखंड के दो मुखिया एवं तीन सरपंच ने ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी का ऑडिट नहीं कराया है. इसी प्रकार तारडीह के दो ग्राम पंचायत एवं एक ग्राम कचहरी, बिरौल प्रखंड के एक ग्राम पंचायत दो ग्राम कचहरी, गौड़ाबौराम एवं मनीगाछी प्रखंड के एक-एक ग्राम कचहरी, बहादुरपुर प्रखंड के पांच एवं आठ ग्राम कचहरी का ऑडिट नहीं हो पाया है.

इसी प्रकार बहेड़ी प्रखंड के दो ग्राम पंचायत, 12 ग्राम कचहरी, हायाघाट प्रखंड के छह ग्राम कचहरी, जाले प्रखंड के दो ग्राम पंचायत, 12 ग्राम कचहरी, सदर प्रखंड के दो-दो ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का ऑडिट अब तक नहीं हो पाया है. सिंहवाड़ा प्रखंड के 12 ग्राम कचहरी, केवटी प्रखंड के दो ग्राम कचहरी एवं हनुमाननगर प्रखंड के दो ग्राम पंचायत एवं 10 ग्राम कचहरी का ऑडिट नहीं हो पाया है.

Posted by Ashish Jha