पटना जिले में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए 1214 वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए वाहन मालिकों को सूचना भेजी जा रही है. चुनाव के पांच दिन पहले से वाहनों का अधिग्रहण शुरू होगा. मालिकों को संबंधित चुनाव क्षेत्र में वाहन जमा करना होगा. चुनाव में प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों व जोनल मजिस्ट्रेट की संख्या के अनुसार सुमो, स्कॉरपियो, जाइलो आदि की व्यवस्था होगी. पटना जिले में 10 नगर परिषद, दो पंचायत के अलावा पटना नगर निगम का चुनाव होना है. इसके लिए 2667 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. मतदान केंद्रों पर इवीएम, चुनाव कर्मियों व सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों को पहुंचाने के लिए कॉमर्शियल वाहनों का अधिग्रहण किया जायेगा.

1214 वाहनों का होगा अधिग्रहण

चुनाव में 1214 वाहनों का अधिग्रहण किया जायेगा. पीसीसीपी के लिए 795 वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए 234 व पुलिस के लिए 180 वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे. चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों व जोनल मजिस्ट्रेट की संख्या के अनुसार सुमो, स्कॉरपियो, जाइलो आदि का इंतजाम होगा.

पटना जिले में पहले चरण में 18 दिसंबर को नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर निजामत, मोकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर व बिहटा के अलावा नगर पंचायत पालीगंज व पुनपुन में चुनाव के लिए 776 बूथ बनाये गये हैं. वोटों की गिनती 20 दिसंबर को है.

जानकारों के अनुसार 18 दिसंबर को चुनाव के लिए अधिग्रहण होनेवाले वाहन को ही दूसरे चरण में पटना नगर निगम के चुनाव के लिए लगाया जायेगा. दूसरे चरण में 28 दिसंबर को पटना नगर निगम के 75 वार्डों के लिए 1891 बूथ पर वोट डाले जायेंगे. मतगणना 30 दिसंबर को होगा.

मुआवजे की राशि निर्धारित

*चुनाव काम के लिए अधिग्रहण होनेवाले वाहनों के लिए दैनिक मुआवजा निर्धारित है.

  • वाहन- दैनिक मुआवजा रुपये (ईंधन अलग से)

  • 50 व अधिक सीट के बस- 2850

  • 40 से 49 सीट के बस 2600

  • 23 से 39 सीट के मिनी बस- 1950

  • 14 से 22 सीट के वाहन- 1500

  • ट्रेकर/जीप – 900

  • जाइलो/स्कॉरपियो एसी- 1600

  • इनोवा/ सफारी एसी- 1700

  • ट्रक छह चक्का- 1950

  • ट्रक 10 चक्का-2470

  • विक्रम- 750

  • ऑटो रिक्शा- 500

  • ट्रैक्टर-टेलर- 800

  • ई-रिक्शा

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पांच दिन पहले से वाहनों का अधिग्रहण होगा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण होना है. इसके लिए वाहन मालिकों को सूचना दी जा रही है. चुनाव से पांच दिन पहले से वाहनों का अधिग्रहण होगा. अधिग्रहण होनेवाले वाहनों के लिए मुआवजा दर निर्धारित है.