Brij Bihari Murder Case: पटना. बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद बुधवार 16 अक्टूबर को पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे. इसी दिन पूर्वी चंपारण का मंटू तिवारी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं. इसके बाद दोनों दोषियों को जेल भेजा जाएगा. कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए मुन्ना शुक्ला अपने लोगों के साथ लालगंज स्थित अपने पैतृक आवास के लिए निकल गए. इससे पहले उनके सगे संबंधी और परिचित नयाटोला स्थित उनके आवास पर पहुंचे.

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

आईजीआईएमएस में 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री रहे बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी. इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गई थी. हाईकोर्ट ने इसमें सभी को बरी कर दिया था. उसके बाद इसके खिलाफ बृहबिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी पर उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था.

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कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थी घटना

इधर, इसी मामले में आरोपी सूरजभान सिंह, राजन तिवारी व अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलोक में दुर्गा पूजा के बाद आत्मसमर्पण की बातें कही जा रही थी. पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 16 अक्टूबर को मुन्ना शुक्ला सरेंडर कर देंगे. इस हत्याकांड ने तब बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी थी. ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को खूंखार क्रिमिनल श्रीप्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था. यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना थी.