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Bihar News : बिहार सरकार राज्य में सरकारी ठेका के निविदा नियमोंं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. बिहार में अब सरकारी ठेका लेने वाले ठेकेदारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देने वाले ठेकेदारों को सरकारी ठेका नहीं मिलेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठक में यह निर्णय हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज सरकारी ठेकों को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी के बीच बैठक हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य में सरकारी ठेका लेने के लिए ठेकेदारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा.
रुपेश हत्याकांड के बाद सरकारी ठेका का चर्चा- बतातेचलें कि बिहार में बीते दिनों इंडिगो पटना के सीनियर मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो गई थी. इस मामले में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बड़ा बयान दिया था. सिंघल ने कहा था कि रुपेश हत्याकांड में सरकारी ठेका का एंगल आ रहा है.
कैसे बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट– मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि अब ठेकेदारों और अन्य कर्मियों को आरक्षी अधीक्षक के यहां से सर्टिफिकेट लाना होगा. बता दें कि बिहार में जिलों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है. आरक्षी अधीक्षक क्रॉस चेक करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करता है.
Posted By : Avinish kumar mishra