85 प्रतिशत से कम दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी के छुट्टी पर रोक

85 प्रतिशत से कम दाखिल खारिज करने वाले अधिकारी के छुट्टी पर रोक

By Prabhat Khabar News Desk | December 18, 2024 12:23 AM

मुजफ्फरपुर.

जमीन की दाखिल खारिज की अंचलवार समीक्षा के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने साफ तौर पर कहा कि जो अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी लंबित 85 फीसदी आवेदन का निपटारा नहीं करते है तो उनके छुट्टी पर रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने दस दिनों के अंदर हर हाल में 90 प्रतिशत मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया. जिला समन्वय समिति की बैठक में धान अधिप्राप्ति, म्यूटेशन, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, परिमार्जन प्लस, जमीन की मापी, एलपीसी,भू लगान, हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए जमीन, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पंचायत सरकार भवन, पंचायत में खेल मैदान के लिए जमीन, नल जल योजना, आदि की समीक्षा किया गया.

बिना ठोस कारण का नहीं करें रिजेक्ट

अंचलाधिकारी को म्यूटेशन के मामलों का अकारण एवं अनावश्यक रिजेक्ट नहीं करने का निर्देश दिया। मोतीपुर 76% बोचहा 78% औराई 80.31% कटरा 81%, मीनापुर 81%, सकरा 82%, बंदरा 82% ,साहेबगंज 88%, मुसहरी 79% है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मरवन 95% पारू 95% है। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर एवं एसडीओ को अंचलों का विजिट कर रिव्यू करने तथा प्रगति लाने का निर्देश दिया।

परिमार्जन मामले में सबसे पीछे साहेबगंज

परिमार्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि साहेबगंज 30% अंचल में सबसे कम निष्पादन हुआ है । कांटी 33% ,गायघाट 36% ,सकरा 40%, मीनापुर 41%, मुसहरी 41% ,कटरा 42%, कुढ़नी 43% , बंदरा 43% , बोचहा 44%, मोतीपुर 44%, औराई 44%, पारु 72% है। जिलाधिकारी ने सुधार लाने का निर्देश दिया.डीएम ने प्रखंड अंचल के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का नियमानुकूल समाधान करने का निर्देश दिया.

स्पॉन्सरशिप योजना से 105 लाभुकों को स्वीकृति

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 105 लाभुकों की स्वीकृति प्रदान किया गया.इसमें प्रत्येक लाभुक को प्रतिमाह 3 साल तक ₹4000 मिलता है.आवेदन करने के लिए बच्चा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके अभिभावक को जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर स्वयं आवेदन भर कर जमा करना है.

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