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अपहरण के मामले में मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर एवं सीतामढ़ी के नौ अपराधियों को आजीवन कारावास

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दरभंगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपहरण के एक मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास और अलग अलग धाराओं में 11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, शिवहर के अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह (पूर्व आर्मी), वैशाली के हामीद खां उर्फ हमीद, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा व रोहित कुमार को भादवि की धारा 364 (ए) में आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदण्ड, 328 में पांच साल की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 344 में दो साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 में दो साल की कारावास, धारा 120 (बी) में आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. पीपी नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. अदालत ने यह आदेश सिंहवाड़ा में सोना चांदी का दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में सुनाई है. पांच करोड़ की मांगी गयी थी रंगदारी मामले की प्राथमिकी अपहृत ठाकुर के पिता कादिराबाद निवासी विष्णु देव भारती ने सिंहवाड़ा थाना में दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के बाद अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच कर कार्रवाई प्रारंभ की. पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह चौदह दिन पर अपहृत ठाकुर को बरामद किया. अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने किया. अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

दरभंगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपहरण के एक मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास और अलग अलग धाराओं में 11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, शिवहर के अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह (पूर्व आर्मी), वैशाली के हामीद खां उर्फ हमीद, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा व रोहित कुमार को भादवि की धारा 364 (ए) में आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदण्ड, 328 में पांच साल की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 344 में दो साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 में दो साल की कारावास, धारा 120 (बी) में आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. पीपी नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. अदालत ने यह आदेश सिंहवाड़ा में सोना चांदी का दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में सुनाई है. पांच करोड़ की मांगी गयी थी रंगदारी मामले की प्राथमिकी अपहृत ठाकुर के पिता कादिराबाद निवासी विष्णु देव भारती ने सिंहवाड़ा थाना में दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के बाद अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच कर कार्रवाई प्रारंभ की. पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह चौदह दिन पर अपहृत ठाकुर को बरामद किया. अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने किया. अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था.

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