बिहार के भागलपुर में बिजली कंपनी को दो SDO ने लगाया चूना, जांच में खुली पोल तो दोनों पर गिरी गाज

Bihar News: बिहार के भागलपुर में बिजली कंपनी के दो पूर्व एसडीओ पर गाज गिरी है. पद पर रहते हुए दोनों ने बिजली कंपनी को चूना लगाया है.

By ThakurShaktilochan Sandilya | December 28, 2024 10:59 AM
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Bihar News: भागलपुर जिले में बिजली विभाग के दो पूर्व एसडीओ पर कार्रवाई हुई है. एक एसडीओ के एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगी है, तो दूसरे के वेतन वृद्धि पर रोक सहित गबन राशि की वसूली का निर्देश जारी हुआ है. नाथनगर विद्युत सब डिवीजन के पूर्व सहायक अभियंता कन्हैया प्रसाद की वजह से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) को 02 लाख 45 हजार 524 रुपये राजस्व की क्षति हुई है.पूर्व एसडीओ कन्हैया प्रसाद और आशीष कुमार पर गाज गिरी है.

पूर्व एसडीओ ने वसूली किया और बिजली चोरी मामला दबाया

पहला मामला भागलपुर के सराय के रहने वाले श्रवण बाजोरिया का है जिनकी पत्नी के नाम से बिजली कनेक्शन है. पूर्व एसडीओ कन्हैया प्रसाद ने यहां परिसर का निरीक्षण किया था. इंस्टॉल टैंपर्ड मीटर की कंपनी के नियामानुसार उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करके नाजायज वसूली करके छोड़ दिया गया. उपभोक्ता का मीटर जब जांच हुआ था तो जांच के क्रम में मीटर का टर्मिनल जला हुआ पाया गया था और डिसप्ले में कुछ नहीं दिख रहा था. लेकिन उनके द्वारा जान-बुझकर वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया.

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बिजली विभाग को पहुंचाया नुकसान

जब कार्यपालक अभियंता ने पहुंचकर जांच की तो पाया कि मीटर का पिछला भाग जला हुआ था, जो टैंपर्ड के निशानी को छुपाने का प्रयास लग रहा था. एमआरटी अवर प्रमंडल की रिपोर्ट में मीटर का डिसप्ले खराब नहीं था. मीटर इंटरनली टैम्पर्ड था. बिजली बिल की जांच में भी यह साबित हुआ. मीटर बदलने से पूर्व पांच माह की बिजली खपत 40.08 यूनिट प्रति माह था और मीटर बदलने के बाद अनुपातिक खपत 787.8 यूनिट प्रति माह हो रहा था. इस तरह से राजस्व की क्षति हुई और अब पूर्व एसडीओ पर कार्रवाई हो रही है.

नवगछिया में पूर्व एसडीओ ने वकील से मिलीभगत कर किया गबन

दूसरा मामला नवगछिया बिजली ऑफिस के पूर्व एसडीओ आशीष कुमार से जुड़ा है जिनपर गबन करने का आरोप साबित हो गया है. पूर्व एसडीओ द्वारा एक वकील से मिलीभगत करके बिजली कंपनी का 07 लाख 06 हजार 711 रुपये का राजस्व गबन किया गया है. पूर्व सहायक अभियंता को बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध नीलामवाद दायर किये जाने के लिए अग्रिम राशि प्रमंडल कार्यालय द्वारा दिया गया था. उनके द्वारा वकील की मिलीभगत से फर्जी स्टांप जमा करने एवं बनावटी खर्चों को दिखाते हुए कंपनी की राशि के गबन का प्रयास किया गया था. पूर्व एसडीओ का वेतन वृद्धि रोकने और गबन की राशि वसूलने का निर्देश जारी हुआ है.

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