भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज कोर्ट से यह कहा है कि जो लोग नये आधार संख्या की मांग कर रहे हैं उनकी मांग को ठुकराया जाना चाहिए, क्योंकि आधार संख्या किसी के पसंद के आधार पर नहीं दी जाती है बल्कि सुरक्षा के आधार पर दी जाती है.

पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार यूआईडीएआई की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह मांग अपनी पसंद की वाहन संख्या मांगने जैसा है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह की मांग करता है उसे ठुकराया जाना चाहिए.

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दिल्ली की एक अदालत में एक व्यापारी को नया आधार संख्या जारी करने की मांग से संबंधित अपील दाखिल की गयी है, जिसपर सुनवाई के दौरान आधार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि यह किसी कार के लिए फैंसी नंबर प्लेट जैसा होगा, इसलिए इस मांग को स्वीकार ना किया जाये.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस पल्ली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार क्रमांक समेत याचिकाकर्ता के निजी विवरण के साथ समझौता किया गया है. यूआईडीएआई के वकील ने कहा कि आधार संख्या का वर्तमान स्वरूप आधार कार्ड धारकों को सुरक्षा के कई स्तर प्रदान करता है और यदि इस अर्जी को स्वीकार कर लिया गया तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग आयेंगे जो अपना आधार क्रमांक बदलवाने की मांग करेंगे.

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उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने आधार से मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस जुडवाएं ताकि उसके आधार क्रमांक का खास उपयोग ही हो. मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

Posted By : Rajneesh Anand