केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के एक और मामले की पुष्टि हुई है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को यह जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि एक निजी अस्पताल के 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी के निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही केरल में निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर पांच हो गयी है. जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है.

केरल सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े उपाय किए

उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से दो मरीजों की जान जाने और तीन अन्य लोगों के संक्रमित होने के बाद राज्य सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े उपाय किए हैं. संक्रमण की गंभीर प्रकृति को देखते हुए कोझिकोड प्रशासन ने सात ग्राम पंचायतों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग साइट ‘फेसबुक’ पर मंगलवार को जारी एक पोस्ट में कोझिकोड की जिलाधिकारी ए गीता ने कहा कि जिन पंचायतों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, उनमें अतानचेरी, मारुथोंकारा, तिरुवल्लूर, कुट्टियाडी, कयाक्कोडी, विल्यापल्ली और कविलुम्परा शामिल हैं.

केरल में ट्रेसिंग शुरू

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, अब तक, तीन नमूनों में निपाह पॉजिटिव पाया गया है. हमने संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी है. 706 संपर्कों में से 77 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं, 153 स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम जोखिम वाली श्रेणी में हैं. उच्च जोखिम श्रेणी के मरीजों से अनुरोध है कि वे अपने घरों के अंदर ही रहें. यदि उनमें कोई लक्षण हैं, तो वे कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं. हमने एक टेलीमेडिसिन सुविधा की व्यवस्था की है. हमने निपाह वायरस के प्रकोप की निगरानी के लिए 19 समितियां बनाई हैं.

निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर-बाहर किसी भी तरह की यात्रा की अनुमति नहीं

जिलाधिकारी ने कहा कि अगली सूचना तक इन निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर-बाहर किसी भी तरह की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी और पुलिस को इन इलाकों की घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों में केवल आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की बिक्री करने वाली दुकानों के संचालन की अनुमति होगी. जिलाधिकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में आवश्यक सामान की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी, जबकि दवा की दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान और ग्राम कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं.

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निषिद्ध क्षेत्रों में बैंक और अर्द्ध-सरकारी संस्थान बंद रहेंगे

जिलाधिकारी ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में बैंक, अन्य सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और आंगनवाड़ी संचालित नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों का रुख करने से बचना चाहिए.

निषिद्ध क्षेत्रों में गाड़ियों के ठहराव पर पाबंदी

जिलाधिकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निषिद्ध क्षेत्रों से गुजरने वाली बसों या वाहनों के वहां रुकने पर पाबंदी होगी. उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश जारी करने को कहा.

निषिद्ध क्षेत्रों में मास्क और सैनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य

जिलाधिकारी ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में सभी के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से नहीं घबराने और एहतियात बरतने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा था, सभी को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के निर्देशों पर सख्ती से अमल करना चाहिए और प्रतिबंधों के पालन में पूरा सहयोग करना चाहिए.