‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Agniveer Scheme: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बताया, गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है. सीआईएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि उन्हें कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु, शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी. सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा, इससे बलों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति सुनिश्चित होगी.
सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की थी
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके बलों में जवानों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे. तीनों सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया था कि शारीरिक परीक्षा से भी उन्हें छूट दी जाएगी. इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट तीन वर्ष की होगी.
जून 2022 में अग्निपथ योजना की हुई थी शुरुआत
अग्निपथ योजना की शुरुआत जून, 2022 में की थी. इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है. सरकार ने बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया.