‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को देश की राजधानी में कोरोना वायरस महामारी पर पूरी समीक्षा के बाद बाद पशु चिकित्सकों, प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन को काम करने की अनुमति प्रदान कर दी.दिल्ली आपदा प्रबधंन प्राधिकरण ने अपने सात सूत्रीय आदेश में शहर में स्वास्थ्य कर्मचारियों प्रयोगशाला तकनीशियनों और वैज्ञानिकों की राज्य के अंदर यात्रा की भी अनुमति दे दी है.
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव के अनुसार वो सेवाएं जो एक ही व्यक्ति प्रदान करता है,इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और वाटर प्यूरीफायर को रिपेयर करने वाले, हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय के द्वारा बढ़ई और मोटर मैकेनिक को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है.
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी तरह के स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ के लोगों को अंतरराज्यीय आवागमन की छूट जरूर दी है। इसके साथ ही पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन व दवाओं की बिक्री और आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के अबतक 3314 केस मिल चुके हैं. इनमें से 54 की जान गई वहीं 1078 ठीक होकर अपने घर गए. मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 206 नए मरीज मिले थे. राजधानी में फिलहाल कोरोना के 100 हॉस्पॉट हैं. मतलब वहां कोरोना के केस ज्यादा है.