मुंबई क्रूज पार्टी मामले में आज बंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट में आर्यन खान की पैरवी के लिए पूर्व एटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी उपस्थित हुए और उन्होंने जोरदार तर्कों के साथ कोर्ट के सामने यह कहा कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ऐसे में उन्हें जेल में रखना बेमानी है, उन्हें बेल दिया जाना चाहिए.

मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का इस तरह बचाव किया कि एनसीबी के वकील की दलीलें बेकार साबित हो गयीं और हाईकोर्ट ने आर्यन खान को बेल दे दिया. आर्यन खान को बेल दिये जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी है.

कोर्ट का डिटेल आॅर्डर कल मिलेगा इसलिए संभव है कि आर्यन खान और उसके साथियों की रिहाई कल या शनिवार तक हो जाये. इस केस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे लिए यह सामान्य केस था, हम किसी में जीतते हैं किसी में हारते हैं. मुझे खुशी है कि आर्यन खान को बेल मिल गयी. कोर्ट ने इस मामले में तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज बेल ग्रांट कर दी है.

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आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख ने बेल के लिए पूरी कोशिश की. उन्होंने सतीश मानशिंदे जैसे वकीलों को हायर किया. मजिस्ट्रेट कोर्ट से हाई कोर्ट तक में पांच वकीलों ने आर्यन का पक्ष रखा. मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा और मुकुल रोहतगी पैरवी के लिए पहुंचे, तब ही शाहरुख के प्रशंसकों को यह उम्मीद हो गयी थी कि आर्यन खान जेल से बाहर आ जायेंगे.

Posted By : Rajneesh Anand