नयी दिल्ली : विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाईक को एनआईए ने नोटिस जारी कर 30 मार्च तक हेडक्वाटर में उपस्थित होने का आदेश दिया है. दूसरी तरफ ईडी ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ( IRF) के लगभग 18 करोड़ रुपये जब्त किये हैं. इससे पहले भी एनआईए ने नोटिस जारी किया है. नाइक ने बैंकों खातों पर रोक हटाने की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा, गृह मंत्रालय के पास बैंकों खातों पर रोक लगाने की जायज वजह और सबूत हैं .

एनआईए की दूसरी नोटिस के साथ- साथ प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाईक की 200 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग केस में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ( IRF) समेत कई अन्य की लगभग 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इस मामले में .इस मामले में उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए जाकिर नाईक सऊदी में छुपा है. जाकिर नाईक और उनकी कंपनी पर लगभग 200 करोड़ रुपये की मनी लॉड्रिंग का आरोप है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने पहले ही सरकार को जानकारी दी है कि जाकिर नाईक गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है. इस संबंध में उन्हें तीन बार समन किया जा चुका है

नाइक की संस्था रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए बैन को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया था. इसके खिलाफ भी जाकिर ने याचिका दायर की थी. ध्यान रहे कि जिस वक्त जाकिर दुबई में थे उसी वक्त उन पर कार्रवाई शुरू हुई. जाकिर ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह भारत आयेंगे लेकिन अबतक जाकिर दुबई में रहकर ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. जाकिर के बयान में भी सरकार पक्ष ने कई आपत्तिजनक चीजें पायी. जिसके बाद उनके चैनल को भी बंद कर दिया गया.