पठानकोट हमला : एनआईए अदालत से मसूद अजहर, 3 अन्य को नोटिस
नयी दिल्ली : पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और तीन अन्य के खिलाफ पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने इन सभी को नौ मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा है. […]
नयी दिल्ली : पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और तीन अन्य के खिलाफ पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने इन सभी को नौ मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा है.
एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मोहाली में विशेष अदालत ने अजहर, उसके भाई मुफ्ती अब्दुल रउफ असगर, शाहिद लतीफ और काशिफ जान (दोनों भारतीय सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए चारों आतंकियों के हैंडलर) को पेशी के लिए नोटिस जारी किया है. एक और दो जनवरी 2016 की दरम्यानी रात को सामरिक रुप से महत्वपूर्ण पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में भूमिका के लिए एनआईए ने इन चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे.
एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ये नोटिस आपराधिक दंड संहिता की धारा 82 के तहत जारी किए गए है. इन नोटिस को अखबारों में छपवाना पड़ेगा. नोटिस को उस देश में भी अखबारों में छपवाना होता है जहां इन आरोपियों के छिपे होने की आशंका है. इस मामले में ये पाकिस्तान है. मामले में जांच पूरी करने के बाद एनआईए ने पिछले साल दिसंबर में मसूद अजहर और तीन अन्य के खिलाफ इस आतंकी हमले की साजिश रचने को लेकर आरोप पत्र दायर किया था. इस हमले में सात भारतीय सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे जबकि 37 अन्य घायल हो गए थे.