‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को झटका देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उनपर नर्सरी में दाखिले के लिए कुछ अंकुश लगाये गये थे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए कहा कि डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते. हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगायी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया.
स्कूलों ने अपनी अपील में हाईकोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट ऐंड रुल्स 1973 के अनुसार स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने का हक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की एक ना सुनी और उनके अपील को खारिज कर दिया.