‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : छेड़छाड़ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ ने आज अहम फैसला लिया. दिल्ली मेट्रो में अब अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं छोटा चाकू रख सकती हैं. इस फैसले के साथ ही लाइटर और माचिस रखने से भी पाबंदी हटा दी गयी है.महिलाएं चार इंच से छोटी चाकू व माचिस की छोटी डिब्बी अपने पास रख सकती हैं.
सुरक्षा के लिए महिलाओं के चाकू रखने के फैसले की सराहना हो रही है लेकिन माचिस औऱ लाइटर को मिली अनुमति पर मेट्रो की सुरक्षा संभालने वाली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यॉरिटी फोर्स(CISF) ने कहा, शास्त्री नगर डिपो पर इन चीजों का अंबार लगा है. कभी इन चीजों की गिनती नहीं हुई लेकिन हर दिन लगभग 100 लाइटर और माचिसें जब्त की जाती हैं.
इतना ही नहीं अब मजदूर भी मेट्रो में अपने टूल्स साथ ले जा सकते हैं, इस संबंध में कई लेबर्स ने भी आग्रह किया था कि उनको यात्रा के दौरान अपने टूल्स साथ ले जाने होते हैं. इस फैसले से अब मजदूर अपने टूल्स साथ ले जा सकेंगे. टूल्स ले जाने वाले लोगों के नाम दर्ज किये जायेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पहचान की जा सके. ध्यान रहे कि बेंगलुरू में हुई घटना के बाद मेट्रो शहर में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गयी है.