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औरंगाबाद : अवैध हथियार मामले में अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद

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नयी दिल्ली : औरंगाबाद हथियार मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने आज 12 दोषियों में से अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद जबकि 2 को 14 साल और 3 दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले के अभियुक्त अबु जुंदाल उर्फ अबु […]

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नयी दिल्ली : औरंगाबाद हथियार मामले में विशेष मकोका कोर्ट ने आज 12 दोषियों में से अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद जबकि 2 को 14 साल और 3 दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले के अभियुक्त अबु जुंदाल उर्फ अबु हमजा उर्फ सैयद जबीउद्दीन अंसारी को अवैध हथियार बरामदगी मामले में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने दोषी करार ठहराया था. जुंदाल को साल 2006 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में दोषी पाया गया था.

गत गुरुवार को सुनाए गए फैसले में जज ने मामले में गिरफ़्तार 22 अभियुक्तों में से अबु जुंदाल समेत अन्य 12 अभियुक्तों को दोषी पाया था जबकि आठ निर्दोष को बरी कर दिया था. मामले में दो अभियुक्त फरार हैं और एक सरकारी गवाह बन गया था. 12 दोषियों में अबु जुंदाल, असलम कश्मीरी, फैसल अताउर-रहमान शेख, अफरोज खान शाहिद पठान, सैयद अकीफ एस. जफरुद्दीन, बिलाल अहमद अब्दुल रजाक, एम. शरीफ शब्बीर अहमद, अफजल के. नबी खान, मुश्ताक अहमद एम. इसाफ शेख, जावेद ए. अब्दुल माजिद, एम. मुजफ्फर मोहम्मद तनवीर तथा मोहम्मद आमिर शकील अहमद शामिल थे.

आपको बता दें कि महाराष्ट्र आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने खुफिया सूचना के आधार पर 8 मई, 2006 को औरंगाबाद के पास से तीन संदिग्धों मोहम्मद आमिर शकील अहमद, जुबेर सैयद अनवर और अब्दुलाजीम अब्दुलजमीद शेख को गिरफ्तार किया था. एटीएस ने इसके बाद दो अलग-अलग छापे के दौरान खुलताबाद, येओला और मालेगांव इलाकों से 43 किलोग्राम आरडीएक्स, 16 एके-47 आर्मी असॉल्ट राइफल, 3200 राउंड गोला बारूद और 50 हथगोले जब्त किए थे.

महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले जुंदाल को जून 2012 में सऊदी अरब से प्रत्यर्पण कर गिरफ्तार कर लिया गया था. जुंदाल की नि शानदेही पर भी हथियार बरामद किए गए थे.

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