‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले से जुडे एक मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को व्यापारिक उद्देश्यों से 26 से 30 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दी.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिंदल का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने की अनुमति देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन पर कुछ शर्तें लगाईं.इससे पहले अदालत ने जिंदल की जमानत मंजूर की थी लेकिन साथ ही अदालत की अनुमति के बगैर देश छोडकर नहीं जाने सहित कई शर्तें लगाई थीं.
सीबीआई ने जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लाक का जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन के मामले में आरोपपत्र दायर किया था.