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राज्य चुनाव आयोग ने कहा, स्मृति ईरानी के दस्तावेज नहीं मिल रहे

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नयी दिल्ली : दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में कहा , चांदनी चौक से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेज गायब है. इन उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी , कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं. ईरानी के खिलाफ चुनाव पैनल के सामने पेश हलफनामों में कथित रूप से गलत सूचना देने को शिकायत दर्ज कराई गई.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ईरानी ने ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में चुनाव पैनल में दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत सूचना दी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता अहमेर खान का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की.
इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 मार्च को ‘डीयू’ को आदेश दिया था कि स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन में एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया था कि इस संबंध में जरूरी दस्तावेज जमा करें. कोर्ट ने कहा था कि, स्मृति ईरानी ने चुनाव के समय जो हलफनामा दिया था, वह कोर्ट में जमा करायें.
स्मृति ईरानी पर आरोप है कि पिछले दो चुनावों के हलफनामों में उन्होंने जो जानकारी दी है वह आपस में मेल नहीं खा रही है. अलग-अलग है इनमें से एक हलफनामे में उन्होंने खुद को बीकॉम पास बताया है, तो दूसरे में बीए पास होने की बात कही है.

नयी दिल्ली : दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में कहा , चांदनी चौक से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेज गायब है. इन उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी , कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं. ईरानी के खिलाफ चुनाव पैनल के सामने पेश हलफनामों में कथित रूप से गलत सूचना देने को शिकायत दर्ज कराई गई.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ईरानी ने ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में चुनाव पैनल में दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत सूचना दी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता अहमेर खान का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की.
इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 मार्च को ‘डीयू’ को आदेश दिया था कि स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन में एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया था कि इस संबंध में जरूरी दस्तावेज जमा करें. कोर्ट ने कहा था कि, स्मृति ईरानी ने चुनाव के समय जो हलफनामा दिया था, वह कोर्ट में जमा करायें.
स्मृति ईरानी पर आरोप है कि पिछले दो चुनावों के हलफनामों में उन्होंने जो जानकारी दी है वह आपस में मेल नहीं खा रही है. अलग-अलग है इनमें से एक हलफनामे में उन्होंने खुद को बीकॉम पास बताया है, तो दूसरे में बीए पास होने की बात कही है.
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