सुप्रीम कोर्ट ने NEET आॅर्डिनेंस पर रोक लगाने से किया इनकार

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल व डेंटल प्रवेश परीक्षा संबंधी केंद्र सरकार के एनइइटी अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस अध्यादेश पर रोक लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला जुलाई में मुख्य न्यायाधीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2016 11:33 AM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल व डेंटल प्रवेश परीक्षा संबंधी केंद्र सरकार के एनइइटी अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस अध्यादेश पर रोक लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला जुलाई में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जुलाई में विचारार्थ जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एनइइटी पर रोक लगाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. सरकार ने एनइइटी से इनकार नहीं किया है, सिर्फ कुछ राज्यों को इसमें छूट दी है. अदालत ने कहा कि अब अगर हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी.

उच्चतम न्यायालय ने एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्यों को परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर अवकाशकाल में सुनवाई करने से इनकार किया. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालत में कामकाज के पुन: शुरू होने पर याचिका को सूचीबद्ध होने दें और छात्रों के लिए कुछ सुनिश्चितता आने दें.

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