‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मुंबई : महाराष्ट्र की सरकार अब सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में " एंटी-स्पिटिंग’ कानून को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माने के साथ-साथ समाजसेवा भी करना पड़ेगा.
पारित हुए कानून के मुताबिक 1000 रुपये जुर्माने का साथ एक दिन सरकारी अस्पताल या सरकारी ऑफिस में समाजिक काम करना पड़ेगा.दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 3000 रुपये का हो जाएगा और तीन दिन सामाजिक काम करने पड़ेंगे अगर तीसरी बार पकड़े गए तो जुर्माने की रकम 5000 हो जाएगी और साथ ही पांच दिन सामाजिक काम करने पड़ेंगे.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने इस आशय का एक प्रस्ताव विधि और न्याय विभाग को भेजा है. मंत्रीजी का मानना है कि इससे लोगों में डर पैदा होगा और तंबाकू खाने पर भी रोक लगेगी. नतीजा मूंह के कैंसर से बचाव होगा .