सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक एक्ट पर हलफमाना दायर ना करने पर चार राज्यों को लगायी फटकार

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक की बढ़ती संख्या और एसिड के आसानी से उपलब्ध होने पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के एसिड एक्ट मामले में हलफनामा दाखिल ना करने पर भी नाराजगी जतायी. चार राज्यों के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी किया गया है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 9, 2015 6:56 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक की बढ़ती संख्या और एसिड के आसानी से उपलब्ध होने पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के एसिड एक्ट मामले में हलफनामा दाखिल ना करने पर भी नाराजगी जतायी. चार राज्यों के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी किया गया है इन चार राज्यों में मध्यप्रदेश, मिजोरम, केरल और कर्नाटक को भेजा है.

इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 23 सिंतबर को होगी. पिछले साल एसिड अटैक के 310 मामले सामने आये जिनमें सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश 186 मध्यप्रदेश में 53 और दिल्ली में 27 मामले सामने आये. सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल ना करने वाले राज्यों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्यों ना उनके खिालफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए. राज्यों को नोटिस जारी करके हलफनामा देने आया कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन राज्यों के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा ख्याल रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक एनजीओ ने शिकायत की थी अभी भी आसानी से एसिड मिल रहे हैं जिससे इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. राज्य सरकारें इस तरह के अवैध बिक्री पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ है जिसका फायदा अपराधी छवि रखने वाले लोग उठा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों को मेडिकल सुविधा, मुआवजा और पुर्नवास के लिए गाइडलाइन जारी की थी और सारे राज्यों से हलफनामा दाखिल करके यह बताने को कहा था कि गाइडलाइन को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

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