नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले के एक दोषी की बीबीसी वृत्तचित्र इंडियाज डॉटर जब्त करने का अनुरोध ठुकरा दिया. दोषी ने चिंता जताई थी कि उच्चतम न्यायालय में उसकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ लंबित उसकी अपील के दौरान वृत्तचित्र का उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा कि चूंकि एक निचली अदालत ने कथित आपत्तिजनक वृत्तचित्र के प्रदर्शन अथवा प्रसारण पर स्थगनादेश दिया है, इसलिए याचिका समय से पूर्व दायर की गयी है लिहाजा इसे खारिज किया जाता है.
न्यायाधीश ने कहा, मैं आर्थिक अपराध शाखा से पूरी तरह से सहमत हूं कि याचिका समय पूर्व (दायर की गई) है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उचित समय पर किया जा सकता है. याचिका खारिज की जाती है.