नयी दिल्ली : नेपाल जैसा भूकंप दिल्ली में आने पर शहर के 90 फीसदी लोगों के मारे जाने की आशंका जताने वाली एक रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वे आपदा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राजधानी में महज 10-15 फीसदी इमारतें ही निर्माण के नियमों के मुताबिक बनायी गयी हैं.
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यदि दिल्ली में नेपाल जैसा भूकंप आया तो 90 फीसदी लोग मारे जाएंगे : उच्च न्यायालय
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नयी दिल्ली : नेपाल जैसा भूकंप दिल्ली में आने पर शहर के 90 फीसदी लोगों के मारे जाने की आशंका जताने वाली एक रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वे आपदा का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राजधानी […]

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न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने कहा, एक हलफनामे के जरिए खतरनाक हालात का खुलासा हुआ कि दिल्ली नगर निगमों के इलाकों में 25 फीसदी इमारतें नियोजित या स्वीकृत इलाकों में आती हैं जबकि 75 फीसदी इलाका अनियोजित एवं अनधिकृत है. पीठ ने कहा, इस 25 फीसदी में लोग बाद में और निर्माण करते हैं जो कानून के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है. इसका मतलब है कि महज 10 से 15 फीसदी निर्माण के नियमों का पालन करते हैं.
अदालत ने कहा, यह खतरनाक स्थिति है और संबंधित संस्थाएं (केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम) आपदा होने का इंतजार कर रही हैं.
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