‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम लला के अस्थायी मंदिर में तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को अनुमति दी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कार्य दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में फैजाबाद के जिला कलेक्टर कराएंगे.
बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद श्रीराम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में लंबित है. राम लला की ओर से वकील ने न्यायलय में मांग की थी कि राम लला के अस्थायी मंदिर का तिरपाल फट गया है, जिससे मंदिर के अंदर बरसात का पानी आदि चला जा रहा है. इस पर कोर्ट ने तिरपालों के मरम्मत की अनुमति दी है.