पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों के लिए यात्रा नियमों में भारत ने दी ढील

नयी दिल्ली : समूह तीर्थ वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों को अब पुलिस के समक्ष रिपोर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार ने यात्रा नियमों में ढील दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के उन अल्पसंख्यकों के लिए समूह तीर्थ वीजा मंजूर करने की प्रक्रिया को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2015 11:05 PM

नयी दिल्ली : समूह तीर्थ वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों को अब पुलिस के समक्ष रिपोर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार ने यात्रा नियमों में ढील दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के उन अल्पसंख्यकों के लिए समूह तीर्थ वीजा मंजूर करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है जो भारत आना चाहते हैं और जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड रहा है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भारत में उनके प्रवेश और ठहराव की व्यवस्था करने के लिए भी नियमों में ढील दी गई है. पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के मुताबिक, हर समूह में 50 लोग होंगे और हर समूह का एक नेतृत्वकर्ता होगा. अब समूह के हर एक व्यक्ति को संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को रिपोर्ट करने की जरुरत नहीं होगी.

सिर्फ समूह के नेता को यात्रा की हर जगह पर पहुंचने के 24 घंटों के भीतर संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट करना होगा. सरकार ने यह फैसला तब किया जब ऐसी खबरें आई थीं कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग की ओर से जारी समूह तीर्थ वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समूहों को यहां अपनी यात्रा की जगहों पर संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट करने के मामले में काफी दिक्कतें आ रही हैं.

Next Article

Exit mobile version