एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को यौन हमले की पीडिता को एक लाख रुपए देने को कहा

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली सरकार यौन हमले की एक नाबालिग पीडिता को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में दे.एनएचआरसी ने जांच के दौरान कहा कि नाबालिग लडकी के मानवाधिकार उल्लंघन के काण राज्य परोक्ष रुप से जवाबदेह है. उसने कहा, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2015 11:02 PM

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली सरकार यौन हमले की एक नाबालिग पीडिता को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में दे.एनएचआरसी ने जांच के दौरान कहा कि नाबालिग लडकी के मानवाधिकार उल्लंघन के काण राज्य परोक्ष रुप से जवाबदेह है.

उसने कहा, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (।) के अनुसार आयोग संबंधित सरकार को शिकायतकर्ता या पीडिता या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजे या नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान करने की सिफारिश कर सकता है, क्योंकि वह इसे जरुरी समझता है.

आयोग ने 29 जनवरी को दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर यौन हमले के मामले में भुगतान करने को कहा था. यौन हमला दो अक्तूबर, 2013 को हुआ था.

दिल्ली सरकार ने 15 अप्रैल को कहा था कि पीडिता को मौद्रिक राहत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर है.

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