जयललिता की अपील पर फैसला करने के लिए कुछ और दिनों की जरुरत : कर्नाटक सरकार

बेंगलूरु: कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में निर्णय करने के लिए उसे कुछ और दिन की जरुरत है क्योंकि संबद्ध फाइलों का अध्ययन किया जाना है. कर्नाटक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 19, 2015 9:17 AM

बेंगलूरु: कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में निर्णय करने के लिए उसे कुछ और दिन की जरुरत है क्योंकि संबद्ध फाइलों का अध्ययन किया जाना है.

कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचन्द्र ने पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘जयललिता फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में तय करने के लिए उसे (सरकार को) कुछ और दिनों का समय चाहिए.’’ सरकार का यह बयान कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के ठीक एक हफ्ते बाद आया है जिसमें उसने अन्नाद्रमुक प्रमुख एवं तीन अन्य को मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.
जयचन्द्र ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक बी वी आचार्य, राज्य कानून विभाग एवं महाधिवक्ता रवीन्द्र कुमार ने फैसले से संबंधित फाइलें सौंप दी हैं और इनका अध्ययन करने में चार से पांच दिन लगेंगे.यह पूछे जाने पर कि क्या इस मुद्दे पर राज्य कैबिनेट में विचार विमर्श करना जरुरी है, उन्होंने कहा, ‘‘मैं भी फाइलों का अध्ययन करने के बाद इस मामले में निर्णय करुंगा.’’जयललिता के फिर से मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाले अदालती फैसले के फौरन बाद आचार्य ने कर्नाटक सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की सलाह दी थी.उन्होंने कहा कि यह अपील करने के लिए उपयुक्त मामला है. बहरहाल, उन्होंने यह भी कहा था कि गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है.

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