कोयला घोटाला : नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर अदालत में सीबीआइ की खिंचाई, छह को सुनवाई

नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपित उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की. सीबीआई ने अदालत को बताया, हमारे कार्यालय में यह फैसला लिया गया कि जांच के दौरान नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता. विशेष अदालत का कहना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 30, 2015 11:31 AM

नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपित उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की. सीबीआई ने अदालत को बताया, हमारे कार्यालय में यह फैसला लिया गया कि जांच के दौरान नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता. विशेष अदालत का कहना है कि सीबीआई पासपोर्ट जब्त करने में अलग तरह के आरोपियों के लिए भिन्न नीति नहीं अपना सकती. अदालत ने सीबीआई निदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस तरह के मुद्दे पर एक समान नीति का पालन किया जाये. मामले में जिंदल और अन्य 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर गौर करने के लिए अदालत ने छह मई की तिथि निर्धारित की है.

गौरतलब है कि कल सीबीआई ने अमरकोंडा मुर्गादंगल (झारखंड) कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल और 14 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारि नारायण राव और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता के खिलाफ भी सीबीआई ने आरोपपत्र दायर किया है.

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड समेत पांच कपंनियों का भी सीबीआई आरोपपत्र में बतौर आरोपी उल्लेख किया गया है. आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया गया.

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