बारहवीं कक्षा की लडकी के बलात्कार के मामले में स्कूल बस चालक को जेल

अंबाला : बारहवीं कक्षा की एक लडकी के अपहरण और बलात्कार के मामले में स्कूल बस के एक चालक को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश तंवर ने चालक जसदेव को सजा सुनाई और उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अभियोजन के अनुसार, लडकी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2015 3:31 AM
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अंबाला : बारहवीं कक्षा की एक लडकी के अपहरण और बलात्कार के मामले में स्कूल बस के एक चालक को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश तंवर ने चालक जसदेव को सजा सुनाई और उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अभियोजन के अनुसार, लडकी के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दी थी कि बीते वर्ष 25 जुलाई को जब वह और उसके परिजन घर से बाहर थे, उसकी बेटी घर पर अकेली थी. इस बीच, स्कूल बस का चालक जसदेव वहां पहुंचा. उसने लडकी का अपहरण करके उसका बलात्कार किया.

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