अशक्तता कोटा पर अमल नहीं करने वाले पर हो कार्रवाई : संसदीय समिति

नयी दिल्ली : संसद की एक समिति ने ऐसे अधिकारियों पर उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है जो अशक्त लोगों से संबंधित अधिनियम के उन प्रावधानों पर अमल नहीं करते जिसमें अशक्त लोगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. संसद में पिछले सप्ताह पेश रिपोर्ट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2014 2:00 PM
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नयी दिल्ली : संसद की एक समिति ने ऐसे अधिकारियों पर उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है जो अशक्त लोगों से संबंधित अधिनियम के उन प्रावधानों पर अमल नहीं करते जिसमें अशक्त लोगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

संसद में पिछले सप्ताह पेश रिपोर्ट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने कहा कि कानून में सरकार के लिए यह आवश्यक बनाया गया है कि अशक्त लोगों के लिए तीन प्रतिशत से कम पद आरक्षित नहीं किये जाएं.
समिति ने पाया कि केवल एक प्रतिशत पदों को ही ऐसे उम्मीदवारों (अशक्त) से भरा जा रहा है. इसलिए ऐसे पद काफी मात्रा में लंबित हैं.
समिति ने अशक्तता मामले के विभाग से इस विषय को सभी केंद्रीय मंत्रालयों, पीएसयू, राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालय के समक्षण उठाने और अशक्त लोगों के लिए आरक्षित लंबित पदों का आंकड़ा एकत्र करने को कहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, समिति चाहती है कि अशक्तता (समान अवसर, अधिकार संरक्षरण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के प्रावधानों पर अमल नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए.
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