15 साल की मुस्लिम लड़की कर सकती है निकाह : कोर्ट

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई मुस्लिम लडकी तरुणायी हासिल करने पर या 15 साल की आयु पूरी करने पर शादी कर सकती है. अदालत ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम युवक के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही को निरस्त करते हुए की। उस युवक ने अपने समुदाय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2014 10:05 AM
an image

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई मुस्लिम लडकी तरुणायी हासिल करने पर या 15 साल की आयु पूरी करने पर शादी कर सकती है.

अदालत ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम युवक के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही को निरस्त करते हुए की। उस युवक ने अपने समुदाय की 17 वर्षीय लडकी से शादी की थी.

न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला ने अपने दो दिसंबर के आदेश में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई मुस्लिम लडकी तरुणायी हासिल करने या 15 साल की आयु पूरी करने पर विवाह के लिए ‘योग्य’ है.

Exit mobile version