मुंबई : आदर्श हाउसिंग घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक च‍ह्वाण का नाम हटाने की सीबीआई की याचिका को बाम्‍बे उच्‍च न्‍यायालय ने आज खारिज कर दिया है.अधिवक्‍ता आशीष मेहता ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्‍यायमूर्ति एमएल ताहिलयानी ने सीबीआई के द्वारा दायर याचिका में यह आदेश दिया है.
इससे पहले महाराष्‍ट्र के तत्‍कालीन राज्‍यपाल के. शंकर नारायणन ने सबूतों के अभाव में चह्वाण पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. सीबीआई ने अदालत में कहा था कि राज्‍यपाल द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद उसके पास चह्वान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है. इसलिए अदालत को चह्वाण को बरी कर देना चाहिए.
गौरतलब है कि वर्ष 2010 में अशोक चह्वाण को आर्दश हाउसिंग मामले के बाद इस्‍तीफा देना पड़ा था. उनकी जगह पृथ्‍वीराज चह्वाण मुख्‍यमंत्री बने थे. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई में बनाया गया अपार्टमेंट है जिसमें फ्लैट देश के शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकार द्वारा रियायती मूल्‍य पर दिया जाना था, लेकिन कई राजनेताओं व अधिकारियों ने अपने नाम से फ्लैट ले लिया था.