सीबीआई निदेशक से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील की सहायता मांगी

नयी दिल्ली : सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से जुड़े आगंतुकों की सूची विवाद मामले में दायर याचिका पर फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष सरकारी वकील की सहायता मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई फाइल नोटिंग्स और निदेशक के आवास के रजिस्टर समेत सभी दस्तावेज विशेष सरकारी वकील को दिये जायें. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 22, 2014 12:01 PM

नयी दिल्ली : सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से जुड़े आगंतुकों की सूची विवाद मामले में दायर याचिका पर फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष सरकारी वकील की सहायता मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई फाइल नोटिंग्स और निदेशक के आवास के रजिस्टर समेत सभी दस्तावेज विशेष सरकारी वकील को दिये जायें.

उच्चतम न्यायालय गैर सरकारी संगठन की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है, जिसमें एनजीओ ने न्यायालय से अपने उस आदेश पर दोबारा गौर करने की अपील की थी जिसमें व्हिसलब्लोअर का नाम उजागर करने के निर्देश दिए गए थे.

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ दायर मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.

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