नयी दिल्ली : उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को और 15 दिन का समय दिया है. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट में हाजिर हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच के लिए अभी और समय चाहिए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस दुर्घटना में घायल हुए पीड़िता के वकील को अभी तक होश नहीं आया है, जिसके कारण उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया है.

सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने 15 दिन का समय जांच के लिए दे दिया है. गौरतलब है कि दुर्घटना में उन्नाव पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए थे जबकि दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी थी.