नागपुर : खाना डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमैटो और एक होटल पर जिला उपभोक्ता फोरम ने गाज गिरायी और 55 हजार का जुर्माना लगाया. खबर पुणे की है जहां अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम ने जोमैटो और एक होटल पर जुर्माना लगाने का काम किया है.

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों ? तो आइए आपको बतातें हैं आगे की बात…दरअसल, इन पर आरोप है कि इन्‍होंने शहर के शख्‍स को शाकाहारी भोजन की जगह दो बार मांसाहारी भोजन डिलिवर कर दिया. जिस शख्‍स ने ऑडर किया था वह पेशे से वकील है.

वकील की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फोरम ने पुणे स्थित जोमैटो ऑफिस और उसके गुरुग्राम स्थित हेड ऑफिस के साथ होटल प्रीत पंजाबी स्‍वाद पर जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि 55 हजार है जिसे 45 दिन में देने का आदेश दिया गया है. यदि इसमें देरी की जाती है तो उसे 10 प्रतिशत ब्‍याज के साथ देना होगा.

यहां चर्चा कर दें कि होटल प्रीत पंजाबी हिंजेवाणी, पुणे में स्थित है. बताया जा रहा है कि जुर्माने के 50 हजार सेवा में की गयी लापरवाही जबकि बाकी के 5 हजार शारीरिक और मानसिक तकलीफ पहुंचाने के लिए है. खबरों की मानें तो देशमुख बॉम्‍बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं जिन्होंने जोमैटो ऐप से खाना ऑर्डर किया था. उन्होंने पनीर बटर मसाला का ऑर्डर दिया था जिसकी जगह उनको बटर चिकन भेज दिया गया.