प्रियंका की रिहाई में देरी पर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, पूछा : तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया?

नयी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगाल की भाजपा विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा को रिहा करने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज. कहा कि यदि समय पर प्रियंका को रिहा नहीं किया गया, तो कोर्ट पुलिस को अवमानना नोटिस भेजेगा. प्रियंका के वकील ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि उसके आदेश के बावजूद अब तक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2019 11:25 AM
an image

नयी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगाल की भाजपा विंग की संयोजक प्रियंका शर्मा को रिहा करने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज. कहा कि यदि समय पर प्रियंका को रिहा नहीं किया गया, तो कोर्ट पुलिस को अवमानना नोटिस भेजेगा. प्रियंका के वकील ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि उसके आदेश के बावजूद अब तक प्रियंका को रिहा नहीं किया गया है, तो कोर्ट ने यह टिप्पणी की.

इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि प्रियंका शर्मा को बुधवार सुबह 9:40 बजे रिहा कर दिया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि उसे तत्काल रिहा क्यों नहीं किया गया?

इस पर प्रियंका के वकील एनके कॉल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी मुवक्किल को रिहा किया जा रहा है, लेकिन रिहाई से पहले उनसे एक माफीनामा पर दस्तखत करने के लिए कहा गया, जिसे पुलिस ने तैयार किया था. पुलिस ने उनसे कहा है कि वह दोबारा इसे पोस्ट नहीं करेंगी. इसके साथ ही प्रियंका के वकील ने उनकी मुवक्किल के साथ हुए व्यवहार के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जुलाई के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेगा. ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तस्वीर शेयर करने के लिए प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया था. प्रियंका शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर को एडीट कर उसमें ममता बनर्जी का चेहरा पेस्ट करके उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था.

Exit mobile version