ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के बाद मस्जिद में महिलाओं को नमाज की अनुमति देने पर सुनवाई को तैयार हुआ SC ,केंद्र को नोटिस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सबरीमला मंदिर मामले में हमारे फैसले की वजह से ही हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे. मुस्लिम महिलाओं को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2019 12:06 PM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सबरीमला मंदिर मामले में हमारे फैसले की वजह से ही हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है और उसने केंद्र को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पुणे के एक दंपती की याचिका पर केंद्र को जवाब देने का निर्देश दिया. पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि वह केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ ने कहा, ‘‘केवल एक ही वजह है कि हम आपको सुन सकते हैं और वह सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है.’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ- साथ राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस जारी करते हुए यह पूछा है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति क्यों ना दी जाये?

पुणे के एक युगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर प्रतिबंध को "अवैध और असंवैधानिक" घोषित की मांग की है. साथ ही इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

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