‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के संबंध में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए. धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तलब किए गए कांग्रेस नेता सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली स्थित एजेंसी के दफ्तर पहुंचे. चिदंबरम से इस मामले में पूर्व में भी बहुत बार पूछताछ की जा चुकी है .
एजेंसी ने उनके बेटे कार्ति से भी इस मामले में बृहस्पतिवार को करीब छह घंटे तक पूछताछ की. ईडी ने पिछले साल कार्ति की भारत एवं विदेश में मौजूद करीब 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था और आईएनएक्स मीडिया को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया. यह मंजूरी दिए जाने के दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
एजेंसी ने कार्ति, आईएनएक्स मीडिया एवं उसके निदेशकों – पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी समेत सीबीआई की शिकायत में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी. कार्ति को मामले की जांच कर रही अन्य केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई ने पिछले साल 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर पैसे लिए थे. उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.