न्यायालय ने कहा, अपनी और हाथी की मूर्तियां बनाने पर खर्च हुआ धन लौटायें

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके संभावित विचार में लखनऊ और नोएडा में अपनी तथा बसपा के चुनाव चिह्न हाथी की मूर्तियां बनवाने पर खर्च किया गया सारा सरकारी धन मायावती को लौटाना होगा . न्यायालय एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2019 12:49 PM
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके संभावित विचार में लखनऊ और नोएडा में अपनी तथा बसपा के चुनाव चिह्न हाथी की मूर्तियां बनवाने पर खर्च किया गया सारा सरकारी धन मायावती को लौटाना होगा . न्यायालय एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक धन का प्रयोग अपनी मूर्तियां बनवाने और राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे संभावित विचार में मायावती को अपनी और चुनाव चिह्न की मूर्तियां बनवाने पर खर्च हुआ सार्वजनिक धन सरकारी खजाने में वापस जमा करना होगा.” पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की है. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह अभी संभावित विचार है क्योंकि मामले की सुनवाई में कुछ वक्त लगेगा. पीठ ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई दो अप्रैल को होगी.
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