नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब कांग्रेस समिति ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने का सोमवार को स्वागत किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या की साजिश रचने के मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि पार्टी का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि जो कोई भी दंगे में शामिल हो, उसे न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए. कांग्रेस सांसद ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, “हां न्याय में देरी हुई, लेकिन अंतत: न्याय हुआ. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो कोई भी ऐसे वीभत्स अपराध में शामिल है, उसे न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए.”
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सज्जन कुमार पर आए फैसले को लेकर क्या कहती है राजनीतिक पार्टियां
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साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ का नाम दंगों में शामिल लोगों की सूची में कभी नहीं आया. ये दंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या किए जाने के बाद हुए थे जिनमें हजारों सिख मारे गए थे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 73 वर्षीय कांग्रेस नेता को दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर कहा कि निर्दोषों के लिए यह बेहद लंबा और दर्दनाक इंतजार रहा जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था. उन्होंने कहा कि दंगे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बचने नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो. आप नेता एवं उच्चतम न्यायालय के वकील एच एस फुल्का ने भी फैसले का स्वागत किया और मदद एवं समर्थन के लिए हर किसी का शुक्रिया अदा किया.
शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) नेता एवं दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि फैसले ने “हमें बड़ी संतुष्टि” दी है. उन्होंने कहा, “न्याय के लिए 34 लंबे साल लगे क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी. मामला बंद हो गया था लेकिन नानवती आयोग ने इसे फिर से खोला. कांग्रेस ने लंबे अरसे तक मामले को बंद रखा.” केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद के बाहर फैसले का यह कहते हुए स्वागत किया कि, “न्याय में देरी हुई लेकिन न्याय मिला.” कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस की घोषणा के बाद भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में कुमार के लिए मौत की सजा की अपील करेंगे. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया.
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