इशरत जहां मामले में बंजारा और अमीन बरी होंगे या…? CBI के स्पेशल कोर्ट का 7 अगस्त को आयेगा फैसला

अहमदाबाद : इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा और एनके अमीन को बरी करने की उनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत सात अगस्त को आदेश पारित कर सकती है. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जेके पांड्या ने कहा कि आदेश शनिवार के लिए सूचीबद्ध किया गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2018 4:53 PM
an image

अहमदाबाद : इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा और एनके अमीन को बरी करने की उनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत सात अगस्त को आदेश पारित कर सकती है. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जेके पांड्या ने कहा कि आदेश शनिवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसे मंगलवार को पारित किया जायेगा.

इसे भी पढ़ें : इशरत जहां मामला: दो आईबी अधिकारियों को भेजा गया सम्मन निरस्त

अदालत ने पिछले महीने दोनों सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, सीबीआई और इशरत जहां की मां शमीमा कौसर की जिरह पर सुनवाई पिछले महीने पूरी कर ली थी. कौसर ने वंजारा को बरी किए जाने की याचिका को चुनौती दी थी. गुजरात के पूर्व डीआईजी बंजारा ने राज्य के पूर्व प्रभारी डीजीपी पीपी पांडेय को बरी किये जाने के तर्ज पर खुद को बरी करने की मांग की थी. पांडेय को इस वर्ष फरवरी में साक्ष्यों के अभाव में मामले में बरी कर दिया गया था.

इसे भी पढ़ें : इशरत जहां मामले में लापता फाइलों की जांच के लिए सरकार ने समिति बनाई

बंजारा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसी की तरफ से दायर आरोपपत्र मनगढ़ंत है और उनके खिलाफ कोई भी अभियोग लायक सामग्री नहीं है. गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख ने कहा कि गवाहों के बयान काफी संदिग्ध हैं. पुलिस अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त अमीन ने इस आधार पर बरी किये जाने की मांग की कि मुठभेड़ वास्तविक था और केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से पेश गवाहों की गवाही विश्वास योग्य नहीं है.

Exit mobile version