नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएमएक्स मीडिया के ईडी मामले में गिरफ्तारी से एक अगस्त तक छूट दे दी है. हाईकोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए 23 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

अधिवक्ता प्रमोद कुमार दूबे और अर्शदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बतायी गयी है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. याचिका में कहा कि गया है कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े सीबीआई के मामले में पहले से ही गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इससे पहले अदालत से कहा था कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है.

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