नयी दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के लिए आज राहत भरी खबर आयी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने आज उन्हें रेग्यूलर बेल दे दी है. कोर्ट ने आज उनके बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि औपचारिक बेल एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि इससे पहले सेशन कोर्ट ने उन्हें एक लाख के बांड पर अग्रिम जमानत दे दी थी और यह निर्देश दिया था कि वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.

कोर्ट ने 26 जुलाई का दिन उनके दस्तावेजों की जांच के लिए मुकर्रर किया है. पांच जून को दिल्ली कोर्ट ने शशि थरूर को यह आदेश दिया था कि वे सात जून को कोर्ट में पेश हों. कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए समन किया था.

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