नयी दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेशदिल्ली में अधिकारों को लेकरउपराज्यपाल कार्यालय ववहांकी चुनीहुई सरकार के बीचचलरहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट केऐतिहासिक फैसलेके बाद मुख्यमंत्री अरविंदकेजरीवाल व उपमुख्यमंत्रीमनीष सिसोदिया ने खुशी जतायी.अरविंदकेजरीवाल ने एकट्वीट करइसेदिल्लीकीजनताव लोकतंत्रकीबड़ी जीत बताया. वहीं, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि अब हमें अनावश्यक रूप से हर फाइल उप राज्यपाल के पास नहीं भेजनी होगी और इससे दिल्ली की जनता का काम नहीं लटकेगा.

सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि जनता ही सुप्रीम है और उसके द्वारा चुनी गयी सरकार के पास ही अधिकार हैं. उन्होंने कहा कि जमीन, पुलिस व कानून के अधिकार केंद्र के पास हैं और अन्य अधिकार राज्य की सरकार के पास. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हर फाइल एलजी के पास नहीं भेजनी होगी, जिससे वे लटकेंगी नहीं और लोगों का काम तेजी से होगा.

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी आॅफिस में अनावश्यक रूप से फाइलें रोक रखी जाती थीं, जिससे काम में बाधा आती थी. उन्होंने कहा कि हमने अपनी मांग के लिए उनके कार्यालय में नौ दिन तक धरना भी दिया था. उन्होंने कहा कि सर्विस मैटर राज्य के पास है. ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार भी अब दिल्ली सरकार के पास है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब उप राज्यपाल के हर मनमाने आदेश को मानने की हमें जरूरत नहीं है.

सिसोदिया ने दिल्ली की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम पूरे फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और उसके अध्ययन के बाद और विस्तृत रूप से बात करेंगे.