‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2002 में राजधानी के एक व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम को गुरुवार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया. सलेम को मामले में 26 मई को दोषी ठहराया गया था. उगाही मांगने का यह मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था.
मामले में आरोप लगाया था कि सलेम ने दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी, व्यवसायी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपये रंगदारी के रूप में मांगे थे.