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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय का समन निरस्त करने के लिये पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदबंरम के पुत्र कार्ति चिदबंरम की नयी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.
कार्ति चिदबंरम ने नयी याचिका में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें समन जारी करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को चुनौती दी है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष कार्ति की याचिका का उल्लेख करते हुये इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया.
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पीठ पहले ही लंबित मामले के साथ इस याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई के लिये सहमत हो गई. शीर्ष अदालत ने 23 फरवरी को कार्ति चिदबंरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के समन पर रोक लगाने से उस समय इंकार कर दिया था जब सीबीआई ने कहा था कि वह कोई साधरण अपराधी नहीं हैं और अग्रिम जमानत की अर्जी की आड़ में यह नोटिस निरस्त कराने की उसकी अर्जी है.
कार्ति इस समय आईएनएक्स मीडिया धन शोधन के मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं. हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्ति से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने की तारीख स्थगित करने के लिये उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करना होगा. इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को छह मार्च के लिये सूचीबद्ध कर दिया था.
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प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की शिकायत में नामित कार्ति चिदबंरम, आईएनएक्स मीडिया और उसके निदेशक पीटर मुखर्जी और इन्द्राणी मुखर्जी के खिलाफ पिछले साल मई में मामला दर्ज किया था. पिछले साल 15 मई को दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमित्तायें हुयीं. उस समय पी़ चिदबंरम वित्त मंत्री थे.